अतिवृष्टि पीड़ित किसानों भी प्रोत्साहनपर अनुदान योजना का लाभ देंगे
योजना में दिए पेचीदा नियमों को निकालेंगे
सरकारी निर्णय (GR) निकालने के मुख्यमंत्री शिंदे ने दिए निर्देश
मुंबई : नियमित फसल कर्ज का भुगतान करनेवाले अतिवृष्टि पीड़ित किसानों को कुछ नियमों की वजह से 50 हजार रुपयों का प्रोत्साहनपर अनुदान नहीं मिल रहा है. इसका संज्ञान लेकर जल्द ही बाढ़ और अतिवृष्टि पीड़ित किसानों को इस योजना से वंचित न रखने के संदर्भ में तत्काल सरकारी निर्णय निकालने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ने दिए है. इस संदर्भ में सांसद धैर्यशील माने और प्रकाश आबिटकर ने ज्ञापन देकर लाखो किसान अनुदान से वंचित रहने की बात मुख्यमंत्री के सामने रखी थी.
यह ज्ञापन प्राप्त होने मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, राज्य के किसान जो ईमानदारी से कर्ज भुगतान करते है उन्हें 50 हजार रुपये का अनुदान देने के लिए सरकार कटिबद्ध है.
विधायक प्रकाश आबिटकर और सांसद धैर्यशील माने द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि, महात्मा फुले कर्जमाफी योजना में नियमित कर्ज भुगतान करनेवाले किसानों को 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए नियम बड़े पेचीदा है. 2018-19 में अतिवृष्टि पीड़ित जिन किसानों को राहत मुआवजा दिया गया है उन्हें इस योजना से हटा दिया गया है. इससे लाखो किसान योजना से वंचित रह गए है. इसके अलावा योजना में 2017-18, 2018-19, 2019-20 के कालावधि में बैंक द्वारा लिया गया या संस्था द्वारा लिया गया कर्ज वैध है. इस नियम में राष्ट्रीयकृत बैंक और जिला बैंक का आर्थिक वर्ष अलग अलग होने की वजह से किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा ऐसा बताया गया है.